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मध्य प्रदेश में शिक्षकों को पात्रता परीक्षा यानी टीईटी (TET) पास करना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में बिना पात्रता परीक्षा पास किए किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती और इस परीक्षा में जो भी छूट दी जानी थी, वह पहले ही दी जा चुकी है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के नियमों का पालन सभी राज्यों और शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। यह मामला पुनर्विचार याचिका से जुड़ा है, जो मध्य प्रदेश सरकार सहित देशभर के शिक्षक संगठनों द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 1998 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इससे पहले 17 अप्रैल को मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसके बाद कई शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया था।
