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कल होगा नगर निगम रायपुर में स्पीकर का चुनाव, अपील समिति के सदस्यों का भी होगा निर्वाचन


रायपुर। कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने नगर पालिक निगम रायपुर का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष (स्पीकर) छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 में दिये गये प्रावधान के अनुसार साधारण निर्वाचन के पश्चात नगर पालिक निगम रायपुर के अध्यक्ष अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन 7 मार्च 2025 अपरान्ह 12 बजे से नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया है। प्रथम सम्मिलन में नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 सहपठित छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संषोधित 2025) के नियम – 3 के अधीन एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 7 मार्च 2025 को अपरान्ह 12 बजे से 12:45 बजे तक नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12:45 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देषित अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाषन सूचना पटल नगर पालिक निगम रायपुर में किया जाना, अपरान्ह 1 से 1:30 बजे तक अभ्यर्थिया वापस लेना, अपरान्ह 1:30 बजे से 3 बजे तक मतदान (यदि आवश्यक हो तो), मतदान पष्चात मतगणना अपरान्ह 3 बजे से और मतगणना पश्चात परिणाम की घोषणा एवं कार्यवाही वृत्त का लेखन किया जायेगा।


रायपुर। कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने नगर पालिक निगम रायपुर का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष (स्पीकर) छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 में दिये गये प्रावधान के अनुसार साधारण निर्वाचन के पश्चात नगर पालिक निगम रायपुर के अध्यक्ष अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन 7 मार्च 2025 अपरान्ह 12 बजे से नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया है। प्रथम सम्मिलन में नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 सहपठित छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संषोधित 2025) के नियम – 3 के अधीन एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 7 मार्च 2025 को अपरान्ह 12 बजे से 12:45 बजे तक नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12:45 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देषित अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाषन सूचना पटल नगर पालिक निगम रायपुर में किया जाना, अपरान्ह 1 से 1:30 बजे तक अभ्यर्थिया वापस लेना, अपरान्ह 1:30 बजे से 3 बजे तक मतदान (यदि आवश्यक हो तो), मतदान पष्चात मतगणना अपरान्ह 3 बजे से और मतगणना पश्चात परिणाम की घोषणा एवं कार्यवाही वृत्त का लेखन किया जायेगा।

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rahul choubey

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