आरंग। ग्राम पंचायत गुज़रा की महिला सरपंच बिंदू बंजारे पति स्व. कोमल बंजारे के खिलाफ उपसरपंच और पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसकी प्रशासनिक स्तर पर मंजूर मिल गई है।
एसडीएम राजस्व एवं विहित प्राधिकारी आरंग ने इस संबंध में विधिवत आदेश और ज्ञापन जारी कर दिया है। सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए 17 जून 2026 की दोपहर 1 बजे ग्राम पंचायत भवन गुज़रा में पंचों का विशेष सम्मेलन आहूत किया गया है।
ग्राम पंचायत के उपसरपंच और पंचों ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 21 तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज नियम 1994 के प्रावधानों के तहत एक विस्तृत शिकायती आवेदन सौंपकर सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पंचों का आरोप है कि पंचायत में 6 लाख रुपये की शासकीय राशि स्वीकृत और आहरित की गई। लेकिन यह राशि किस कार्य के लिए निकाली गई, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया। उन्होंने पारिवारिक दखलंदाज़ी का आरोप भी लगाया है।
सरपंच नियमित रूप से पंचायत क्षेत्र में न रहकर अपने मायके ग्राम बिमचा (जिला महासमुंद) में निवास करती हैं। इसके कारण ग्रामीणों को जाति, निवास, राशन कार्ड और आधार जैसे आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और प्रमाणन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अविश्वास प्रस्ताव के लिए एसडीएम एवं विहित प्राधिकारी अभिलाषा पैकरा ने 8 जून 2026 को दो महत्वपूर्ण आधिकारिक पत्र जारी किए हैं। सरपंच बिंदू बंजारे को आधिकारिक नोटिस जारी कर सूचित किया गया है कि वे 17 जून 2026 को दोपहर 1 बजे ग्राम पंचायत भवन गुज़रा में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।
इसके साथ ही पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायत सदस्यों को 7 दिन पूर्व बैठक की सूचना तामिल कराकर पावती कार्यालय को भेजें।
निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कराने के लिए विनोद साहू (तहसीलदार, मंदिरहसौद) को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सीधे कलेक्टर (पंचायत शाखा) रायपुर और एसडीएम कार्यालय को सौंपेंगे।
संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना प्रभारी मंदिरहसौद को भी पत्र जारी किया है, ताकि बैठक की तिथि (17 जून) को पर्याप्त महिला एवं पुरुष पुलिस बल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
