भोपाल में उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। होटल रेडिसन द्वारा पानी की बोतल पर प्रिंट रेट से ज्यादा कीमत वसूलने के मामले में आयोग ने होटल प्रबंधन को दोषी माना है। मामला साल 2022 का है, जब हुकुम सिंह और उनके साथियों से 60 रुपये की पानी की बोतल के लिए 175 रुपये लिए गए थे। शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का रुख किया। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि होटल और रेस्तरां जैसी जगहों पर सुविधाओं के आधार पर MRP से अधिक कीमत ली जा सकती है, लेकिन अतिरिक्त राशि पर गलत तरीके से GST नहीं लगाया जा सकता। आयोग ने होटल को अतिरिक्त वसूली की राशि लौटाने के साथ मानसिक परेशानी के लिए 5 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 3 हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं। तय समय में भुगतान नहीं करने पर होटल को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
