दुर्ग। ग्राम पंचायत समोदा के सरपंच अरुण गौतम के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी पंचायत दुर्ग ने उनका सरपंच निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है। 5 मई 2026 को जारी आदेश में कोर्ट ने पाया कि अरुण गौतम ने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छिपाई थी। इसे पंचायत निर्वाचन नियमों का उल्लंघन माना गया।
आदेश में दिए गए निर्देश अरुण गौतम का सरपंच निर्वाचन शून्य घोषित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत दुर्ग को उप- चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। याचिकाकर्ता की 500 रुपये प्रतिभूति राशि वापस करने कहा गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 में अरुण गौतम को 869 वोट मिले थे, जबकि भुनेश्वरी देशमुख को 741 वोट प्राप्त हुए थे।
